शिमला (हिमाचल) में 37 वर्षीय महिला से कथित फर्जी विवाह: पहली पत्नी जिंदा होने का खुलासा, जीरो एफआईआर दर्ज

 शिमला (हिमाचल) की 37 वर्षीय महिला से कथित धोखे से शादी: इंस्टाग्राम पर शुरू रिश्ता, पंजाब में 5 माह शोषण का आरोप


शिमला, 15 फरवरी 2026। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 37 वर्षीय महिला ने एक व्यक्ति पर कथित तौर पर धोखे से शादी करने और उसके बाद पांच माह तक शारीरिक शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि आरोपी ने अपनी पहली पत्नी को मृत बताकर उससे विवाह किया, जबकि बाद में पता चला कि उसकी पत्नी जीवित है और दोनों के बीच तलाक भी नहीं हुआ है। मामला अब हिमाचल से पंजाब तक पहुंच चुका है और जांच पंजाब पुलिस को सौंप दी गई है।










शिकायत के अनुसार, महिला की मुलाकात फरवरी 2025 में इंस्टाग्राम के माध्यम से राजदीप सिंह नामक व्यक्ति से हुई। बातचीत के दौरान आरोपी ने खुद को विधुर बताया और कहा कि उसकी एक बेटी है, जिसकी देखभाल वह अकेले कर रहा है। सहानुभूति और विश्वास के आधार पर दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई और धीरे-धीरे रिश्ता गहरा होता गया। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे अपनी पत्नी की मृत्यु की कहानी बताकर भावनात्मक रूप से प्रभावित किया और शादी का प्रस्ताव रखा।


महिला के अनुसार, भविष्य की स्थिरता और आरोपी की बेटी की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उसने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिकायत में कहा गया है कि 25 जुलाई 2025 को जालंधर के एक चर्च में दोनों ने शादी की रस्में निभाईं। महिला का दावा है कि वह खुद को कानूनी रूप से वैध पत्नी मानती रही और उसी विश्वास के साथ पति के साथ रहने लगी।


शादी के बाद आरोपी कथित तौर पर उसे पंजाब के विभिन्न स्थानों—पटियाला, राजपुरा और अंबाला कैंट—ले जाता रहा। महिला का आरोप है कि इस दौरान उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला का कहना है कि वह विवाह को वैध मानती रही, इसलिए उसने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। हालांकि, बाद में उसे संदेह होने लगा कि आरोपी कुछ बातें छिपा रहा है।


महिला के अनुसार, दिसंबर 2025 में उसे जानकारी मिली कि आरोपी की पहली पत्नी जीवित है और दोनों के बीच कानूनी रूप से तलाक भी नहीं हुआ है। यह सच्चाई सामने आने के बाद उसने आरोपी से जवाब मांगा। आरोप है कि इसके बाद आरोपी का व्यवहार अचानक बदल गया। महिला का कहना है कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।


पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत शिमला में दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर महिला थाना शिमला में 15 फरवरी 2026 को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई। चूंकि कथित घटनाएं पंजाब के विभिन्न शहरों में हुई हैं, इसलिए मामला आगे की जांच के लिए पटियाला पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है।


मामले की पुष्टि करते हुए Himachal Pradesh Police के अधिकारियों ने बताया कि जीरो एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण शिमला में कराया गया है और संबंधित दस्तावेज पंजाब पुलिस को भेज दिए गए हैं। आगे की जांच अब पंजाब पुलिस द्वारा की जाएगी।


कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह मामला धोखाधड़ी, वैवाहिक छल और शारीरिक शोषण जैसी गंभीर धाराओं के अंतर्गत आ सकता है। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल जांच प्रारंभिक चरण में है और सभी तथ्यों की पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।


यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से बन रहे रिश्तों पर भी कई सवाल खड़े करता है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन संबंध को आगे बढ़ाने से पहले पूरी जानकारी और सत्यापन अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या कानूनी जटिलता से बचा जा सके।


फिलहाल, पीड़िता न्याय की मांग कर रही है और पंजाब पुलिस से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा कर रही है। आने वाले दिनों में जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता स्पष्ट हो पाएगी।


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