शिमला में 3 सक्रिय तस्कर 3 महीने के लिए जेल,

 

शिमला में 3 सक्रिय तस्कर 3 महीने के लिए जेल, PIT NDPS के तहत जिला पुलिस की  कार्रवाई

शिमला। जिला पुलिस शिमला ने नशे के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत  कार्रवाई करते हुए तीन कथित सक्रिय तस्करों को PIT NDPS अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तीन महीने की नजरबंदी के लिए जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई मादक पदार्थों की सप्लाई चेन को तोड़ने और संगठित आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।




पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी डिटेंशन आदेशों के क्रम में यह कार्रवाई की गई है। तीनों आरोपियों को 22 फरवरी 2026 को हिरासत में लेकर विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत जेल भेजा गया। पुलिस का दावा है कि ये आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी गतिविधियों में सक्रिय थे और इनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं।

पहले आरोपी इंदर देव उर्फ दानु (41 वर्ष), निवासी ग्राम एवं डाकघर मंधोरपाट, तहसील व थाना सुन्नी (जिला शिमला), को PIT NDPS के तहत नजरबंद किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं।

FIR संख्या 251/2022, दिनांक 12 अक्टूबर 2022, थाना पश्चिम शिमला में धारा 18, 21 एवं 29 NDPS एक्ट के तहत 40.26 ग्राम हेरोइन/चिट्टा और 16.35 ग्राम अफीम बरामदगी का मामला दर्ज है।

FIR संख्या 141/2023, दिनांक 28 जून 2023, थाना पश्चिम शिमला में धारा 21 एवं 29 के तहत 18.55 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी दर्ज है।

FIR संख्या 0476/2024, दिनांक 25 अक्टूबर 2024, थाना जीरकपुर (जिला एसएएस नगर, पंजाब) में 60 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी का मामला दर्ज हुआ।

FIR संख्या 199/2025, दिनांक 11 दिसंबर 2025, थाना धर्मपुर (जिला सोलन) में 2.47 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी का मामला दर्ज है।

इसके अतिरिक्त पुलिस के अनुसार इंदर देव उर्फ दानु के खिलाफ जिला शिमला सहित अन्य जिलों और बाहरी राज्यों में कुल 52 आपराधिक मामले दर्ज पाए गए हैं। इनमें 4 मामले मादक पदार्थ अधिनियम, 23 मामले आबकारी अधिनियम, 17 मामले चोरी एवं सेंधमारी, 4 सड़क दुर्घटना और 4 मारपीट सहित अन्य धाराओं में पंजीकृत हैं।

दूसरे आरोपी दीपक ठाकुर (35 वर्ष), निवासी कालरा निवास, नवबहार, छोटा शिमला, के विरुद्ध भी PIT NDPS अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह एनडीपीएस एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में आरोपी रहा है।

FIR संख्या 149/2021, दिनांक 21 जुलाई 2021, थाना पश्चिम शिमला में धारा 21 एवं 29 NDPS एक्ट के तहत 64.34 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी का मामला दर्ज है।

FIR संख्या 05/2025, दिनांक 19 अगस्त 2025, थाना संजौली में धारा 21 एवं 29 के तहत 5.480 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी दर्ज है।

तीसरे आरोपी संजीव कुमार उर्फ घोड़ा (34 वर्ष), निवासी गांव धार, डाकघर मझार, तहसील ठियोग (जिला शिमला), को भी 22 फरवरी 2026 को नजरबंदी के तहत जेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से नशा तस्करी गतिविधियों में सक्रिय था।

FIR संख्या 213/2020, दिनांक 4 सितंबर 2020, थाना ढली में धारा 21 NDPS एक्ट के तहत 1.03 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी दर्ज है।

FIR संख्या 250/2020, दिनांक 7 अक्टूबर 2020, थाना ढली में 1.64 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी का मामला दर्ज हुआ।

FIR संख्या 39/2021, दिनांक 19 मार्च 2021, थाना ढली में 12.55 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी दर्ज है।

FIR संख्या 146/2025, दिनांक 30 नवंबर 2025, थाना ढली में 2.290 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी का मामला दर्ज है।

जिला पुलिस शिमला का कहना है कि PIT NDPS अधिनियम के तहत की गई यह कार्रवाई उन मामलों में की जाती है, जहां आरोपी लगातार नशा तस्करी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं और सामान्य कानूनी प्रक्रिया के बावजूद अवैध कारोबार जारी रखते हैं। नजरबंदी का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को अस्थायी रूप से समाज से अलग कर सप्लाई नेटवर्क को बाधित करना है।

पुलिस अधिकारियों ने दोहराया कि “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत भविष्य में भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नशे के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा।

जिला पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

फिलहाल तीनों आरोपियों को निर्धारित अवधि के लिए जेल भेज दिया गया है और संबंधित मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से जिले में नशा तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।


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