गजब! हिमाचल में ठेकेदार की सिफारिश पर अफसर का ट्रांसफर, हाईकोर्ट ने किया रद्द
कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सरकार को बड़ा झटका
शिमला।
हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक मामला सामने आया है। एक ठेकेदार की सिफारिश पर किए गए अफसर के तबादले को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर किसी निजी व्यक्ति या ठेकेदार के कहने पर नहीं हो सकते।
मामले में अधिकारी ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए बताया कि उनका तबादला किसी प्रशासनिक आवश्यकता के तहत नहीं, बल्कि बाहरी दबाव में किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि ट्रांसफर आदेश में नियमों और प्रक्रिया की अनदेखी की गई।
हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रशासन जनता के हित में काम करता है, न कि निजी स्वार्थों के लिए। कोर्ट ने ट्रांसफर आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया और सरकार को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी दी।
इस फैसले के बाद प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार से पूरे मामले पर जवाब मांगा है।
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