राजगढ़ में ट्रक चालक से 5.55 ग्राम चिट्टा और 37,500 रुपये बरामद, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
सिरमौर, 11 अक्टूबर 2026। हिमाचल प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जिला सिरमौर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 5.55 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 37,500 रुपये बरामद किए हैं। इस मामले में ट्रक चालक के विरुद्ध मादक पदार्थों से संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सिरमौर पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 11 अक्टूबर 2026 को की गई। मामले में शामिल ट्रक का नंबर HP63F-1817 बताया गया है। ट्रक चालक की पहचान सूरज पुत्र हरपाल सिंह, निवासी गांव एवं डाकघर गेहर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला के रूप में हुई है।
पुलिस ने आरोपी चालक के विरुद्ध पुलिस थाना राजगढ़ में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ट्रक से 5.55 ग्राम चिट्टा बरामद
पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान ट्रक से 5.55 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन बरामद की गई। इसके अतिरिक्त 37,500 रुपये की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ और नकदी को मामले की जांच से संबंधित साक्ष्य के रूप में लिया है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बरामद नकदी का कथित नशा कारोबार से क्या संबंध है। इसलिए नकदी के स्रोत और उसके संभावित संबंधों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी उचित नहीं होगा। इन पहलुओं पर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
शिमला जिले का निवासी है ट्रक चालक
इस मामले में पुलिस ने जिस ट्रक चालक की पहचान की है, वह जिला शिमला की कोटखाई तहसील के गेहर गांव का निवासी बताया गया है। ट्रक का पंजीकरण नंबर HP63F-1817 है।
पुलिस थाना राजगढ़ में मामला दर्ज होने के बाद अब जांच के दौरान बरामद मादक पदार्थ, नकदी और वाहन से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा सकती है। हालांकि, पुलिस की ओर से जारी संक्षिप्त जानकारी में यह नहीं बताया गया है कि ट्रक कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था या बरामद चिट्टा किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था।
इन सवालों का जवाब जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही सामने आएगा। फिलहाल, आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की पुष्टि पुलिस की ओर से जारी जानकारी में की गई है।
नशे के खिलाफ सिरमौर पुलिस की कार्रवाई जारी
हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों की समस्या को लेकर पुलिस एवं प्रशासन की ओर से समय-समय पर कार्रवाई की जाती रही है। नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ-साथ संबंधित मामलों की जांच भी महत्वपूर्ण होती है।
राजगढ़ थाना क्षेत्र के इस मामले में भी पुलिस ने मादक पदार्थ बरामद होने के बाद NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों से यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद चिट्टे और नकदी का आपस में क्या संबंध है तथा मामले में आगे किन पहलुओं की जांच आवश्यक है।
नशे से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई जरूरी है। इससे न केवल मामले की वास्तविक परिस्थितियां सामने आती हैं, बल्कि कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया भी सुनिश्चित होती है।
जांच के बाद सामने आएंगे अन्य तथ्य
फिलहाल, सिरमौर पुलिस की ओर से उपलब्ध जानकारी में बरामदगी, ट्रक नंबर, चालक की पहचान और राजगढ़ पुलिस थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने का विवरण दिया गया है। मामले में किसी कथित सप्लायर, नशे की खरीद-फरोख्त के नेटवर्क या नकदी के स्रोत को लेकर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।
इसलिए इन पहलुओं पर किसी प्रकार का दावा करना उचित नहीं होगा। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
निष्कर्ष: राजगढ़ थाना क्षेत्र में 11 अक्टूबर 2026 को की गई कार्रवाई में ट्रक नंबर HP63F-1817 से 5.55 ग्राम चिट्टा और 37,500 रुपये बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है। ट्रक चालक सूरज पुत्र हरपाल सिंह, निवासी गेहर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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