हिमाचल में संगीन अपराधियों की अब कोर्ट में नहीं होगी फिजिकल पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
गृह विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार अब राज्य की जेलों में बंद गंभीर और संगीन अपराधों के आरोपियों को शारीरिक रूप से अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। उनकी पेशियां अब अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाई जाएंगी।
यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) कमलेश कुमार पंत द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 303(1) के तहत जारी किए गए हैं। सरकार के अनुसार पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए, जिनमें अपराधियों ने जेल से कोर्ट ले जाते समय पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया और पुलिसकर्मियों पर हमले किए। कुछ मामलों में विरोधी गैंगों द्वारा भी कोर्ट परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर हमले किए गए, जहां कथित तौर पर खुलेआम हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिससे आम लोगों में भय का माहौल बना।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से अदालत परिसरों की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी तथा कैदियों के परिवहन में लगने वाले भारी पुलिस बल और सुरक्षा जोखिम को भी कम किया जा सकेगा। विशेष सचिव (गृह) दलीप कुमार ने आदेश की प्रतियां हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, पुलिस विभाग, जेल विभाग और जिला प्रशासन को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी हैं।
साथ ही आदेश को राजपत्र में प्रकाशित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इन 7 श्रेणियों के आरोपियों पर लागू होगा आदेश:
• यूएपीए और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दर्ज देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों के आरोपी
• संगठित अपराध और आतंकी कृत्यों में शामिल आरोपी
• सीरियल किलर, दो या अधिक हत्या मामलों तथा हत्या के प्रयास के आरोपी
• एनडीपीएस एक्ट के तहत व्यावसायिक मात्रा में नशा तस्करी करने वाले आरोपी
• गैंगस्टर, सुपारी किलर, डकैती, लूट और हथियार कानून उल्लंघन के आरोपी
• राज्य के विरुद्ध अपराधों में शामिल आरोपी
• पॉक्सो और गंभीर दुष्कर्म मामलों के आरोपी
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