बिलासपुर में पीजी और प्रवासियों के सत्यापन को लेकर डीसी का अहम निर्णय, सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
बिलासपुर।
जिला बिलासपुर में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत जिले में पेइंग गेस्ट हाउस, निजी आवासों और कार्यस्थलों पर ठहरने या काम करने वाले बाहरी व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन और पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
प्रशासन के अनुसार जिले में अन्य राज्यों से रोजगार, व्यवसाय और शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में उनके ठहराव और पहचान का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड न होने से असामाजिक गतिविधियों, नशे के दुरुपयोग और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां सामने आ रही थीं। इन्हीं संभावनाओं को रोकने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि बिना सत्यापन किसी प्रवासी श्रमिक को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा और मकान मालिकों व पीजी संचालकों को बाहर से आए छात्रों और कामकाजी व्यक्तियों की जानकारी स्थानीय निकायों व संबंधित पुलिस थानों में दर्ज करानी होगी। आदेशों की अवहेलना पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि जिले में शांति, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
यह निर्णय जिले के हित में जरूरी है, हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को सरल और नागरिक-अनुकूल बनाना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि लोग आसानी से जानकारी उपलब्ध करवा सकें और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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